
पीएम किसान सम्मान निधि योजना : बलियापुर में अयोग्य लाभुकों से वसूली की कार्रवाई शुरू
डीजे न्यूज, बामियापुर, धनबाद :
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अयोग्य लाभुकों से योजना की राशि वसूली के लिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष तीन किस्तों में 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है।
जांच में मिले अयोग्य लाभुक
बलियापुर के अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने मामले का सत्यापन किया, जिसमें लगभग 145 लाभुक ऐसे मिले जिनकी मृत्यु हो जाने के बावजूद उनके खाते में योजना की राशि जा रही थी। इसके अलावा, लगभग 170 अयोग्य लाभुक भी पाए गए जो योजना का पात्र नहीं होने के बावजूद योजना की राशि प्राप्त करते रहे, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष 70 लाख रुपये की क्षति हो रही थी।
वसूली की कार्रवाई
बलियापुर के सीओ सिंह ने बताया कि मामलों के सत्यापन का कार्य क्षेत्र के अब तक 46 गांव में पूरा हो चुका है, जबकि 23 गांव में सत्यापन का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि अयोग्य लाभुकों से राशि की वसूली की रकम में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वसूली की कार्रवाई पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसका विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध है।
अपराधिक षड्यंत्र का मामला
सत्यापन के दौरान यह भी पता चला कि एक ही परिवार में तीन से चार सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो अपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
योजना की पात्रता
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता मानदंडों के अनुसार, केवल वैसे किसान ही योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनके पास कृषि भूमि है और वे उस भूमि पर खेती करते हों। इसके अलावा, योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि होनी चाहिए¹।