न्यायालय के आदेश के बावजूद मेधा मिल्क स्टॉल के लिए जमीन एनओसी लंबित

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न्यायालय के आदेश के बावजूद मेधा मिल्क स्टॉल के लिए जमीन एनओसी लंबित

डीजे न्यूज, धनबाद : 

झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने अब तक मेधा मिल्क स्टॉल के लिए आवश्यक जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं किया है। याचिकाकर्ता अमित कुमार सिंह ने उपायुक्त धनबाद को पत्र लिखकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29 जनवरी को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को एनओसी प्रदान कर मेधा मिल्क स्टॉल निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन अब तक लगभग 10 सप्ताह बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता ने उपायुक्त कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से और जनता दरबार के माध्यम से कई बार आवेदन दिया, जिसके आधार पर अंचल कार्यालय धनबाद ने जिला पशुपालन कार्यालय और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में संभावित स्थानों की पहचान की। दोनों स्थानों पर संबंधित अधिकारियों ने मौखिक सहमति जताई, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं होने से NOC लंबित है।

इस बीच चिन्हित स्थानों पर कुछ दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अमित कुमार सिंह ने मांग की है कि प्रशासन जल्द कार्रवाई करते हुए चिन्हित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए और NOC जारी करे, जिससे स्टॉल निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

उन्होंने अपने आवेदन के साथ न्यायालय के आदेश, अंचल कार्यालय की रिपोर्ट, पहले दिए गए आवेदन और प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतियां भी संलग्न की हैं।

याचिकाकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया, तो वे उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई में सभी दस्तावेजों सहित स्थिति स्पष्ट करेंगे।

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