नगरपालिका उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर मधुपुर के किसान भवन के आसपास निषेधाज्ञा लागू

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नगरपालिका उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर मधुपुर के किसान भवन के आसपास निषेधाज्ञा लागू

डीजे न्यूज, देवघर : नगरपालिका निर्वाचन–2026 के तहत मधुपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार 14 मार्च को किसान भवन, मधुपुर में उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराया जाना तय है।

निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड पार्षद भाग लेंगे। स्थानीय स्तर पर आपसी प्रतिस्पर्धा और संभावित राजनीतिक गुटबाजी को देखते हुए विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी, मधुपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत किसान भवन के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जारी आदेश के अनुसार किसान भवन के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के अनावश्यक रूप से एकत्रित होने पर रोक रहेगी। साथ ही निर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बैठक स्थल या हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध सरकारी पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी तथा उन्हें सहयोग देने वाले अधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

इसके अलावा उक्त क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आग्नेयास्त्र, लाइसेंसी हथियार, तीर-धनुष, लाठी, भाला या अन्य घातक हथियार के लाने-ले जाने और प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। वहीं लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम या डीजे बजाने तथा शांति भंग करने वाले किसी भी कार्य पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त क्षेत्र में किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को आहत करने वाले पोस्टर, पर्चे, आलेख या फोटो का उपयोग नहीं किया जाएगा और किसान भवन परिसर में वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा।

प्रशासन के अनुसार यह आदेश 14 मार्च 2026 को उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 189(4) और 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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