मतदान से 48 घंटे पहले सख्ती: मधुपुर में धारा 163 लागू, सभा-जुलूस व हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध

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मतदान से 48 घंटे पहले सख्ती: मधुपुर में धारा 163 लागू, सभा-जुलूस व हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध

डीजे न्यूज, देवघर : नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र में 23 फरवरी को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी, मधुपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मतदान समाप्ति (23 फरवरी, अपराह्न 5:00 बजे) तक विशेष निषेधाज्ञा लागू की गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्ति के समय और उससे पूर्व के 48 घंटे की अवधि में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि, मतदाताओं को प्रभावित करने, डराने-धमकाने या जातीय एवं साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार जारी आदेश में सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत समारोह तथा किसी भी माध्यम से चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी गई है। लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि यह आदेश निजी पारिवारिक समारोह, शादी-विवाह, शवयात्रा, घर-घर प्रचार, निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मियों एवं सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।

मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाइसेंसी हथियार, तीर-धनुष, लाठी, भाला या अन्य घातक हथियार के लाने, ले जाने और प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कृपाण धारण करने वाले सिख समुदाय एवं निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों को इससे छूट दी गई है।

मतदान के दिन मतदान केंद्रों के भीतर और 100 मीटर की परिधि में मत मांगना, मतदाताओं को प्रभावित करना, फर्जी मतदान का प्रयास, रिश्वत या धमकी देना, भीड़ जुटाना या किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाना दंडनीय होगा। मतदान सहायता केंद्रों पर भी भीड़ एकत्र करने तथा खाद्य सामग्री वितरण की अनुमति नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन एवं वायरलेस सेट के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यह नियम पुलिस, सुरक्षा कर्मी, प्रेक्षक, पीठासीन पदाधिकारी एवं निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन ने आम नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

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