गिरिडीह के गांडेय के रंजीत वर्मा के पांचों हत्यारों को उम्रकैद

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गिरिडीह के गांडेय के रंजीत वर्मा के पांचों हत्यारों को उम्रकैद 

डीजे न्यूज, गिरिडीह : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत ने गुरूवार को गांडेय थाना क्षेत्र के हरिपालडीह गांव के रंजीत वर्मा के पांचों हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिए गए बीरबल सिंह, किशोर सिंह, गणेश सिंह, वकील सिंह उर्फ बेंगा राय एवं बिनोद सिंह को रंजीत वर्मा के हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने पिछले सप्ताह सभी को दोषों करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया था। न्यायालय ने सभी को कुल 50 हज़ार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा कटनी होगी। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। सभी को वीसी से सजा सुनाई गई। यह मामला गांडेय थाना क्षेत्र के हरिपालडीह गांव का है। दोषी करार दिए गए पांचों लोगो को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

 

 

यह है मामला

 

 

मामले की प्राथमिकी गाण्डेय थाना क्षेत्र के हरिपालडीह गांव निवासी अनिल कुमार वर्मा के फर्द बयान पर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में अनिल ने कहा है कि 16 मार्च 2018 को वे अपने बारी में लगे आलू का फसल अपने परिवार की गीता देवी, उर्मिला देवी, सावत्रिी देवी, मुकेश कुमार, सुभाष कुमार एवं रंजीत कुमार वर्मा के साथ उखाड़ रहा था। इसी दौरान अचानक बीरबल सिंह, बीरबल सिंह की पत्नी, वकील सिंह उर्फ बेंगा राय, श्री सिंह, बिनोद सिंह, रोहित सिंह, विक्की सिंह, पारो सिंह की पत्नी एवं गणेश सिंह एवं 3-4 अज्ञात अपने हाथ में लाठी-डंडा, टांगी एवं रड़ लेकर लगभग 3 बजे दोपहर आये और बिनोद सिंह, श्री सिंह एवं गणेश सिंह तीनों मिलकर रंजीत वर्मा को पकड़ लिया। इसके बाद रंजीत पर टांगी से हमला कर दिया जिससे वह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। इस दौरान अनिल कुमार वर्मा, सावित्री देवी, मुकेश कुमार एवं प्रवीण कुमार के साथ भी मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। हो-हल्ला होने पर गांव के लोग जुटे तो सभी आरोपी फरार हो गये। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद रंजीत वर्मा को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में रंजीत ने दम तोड़ दिया।

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