भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास

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भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास

डीजे न्यूज, गिरिडीह : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत ने शनिवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेड़मुक्का निवासी दयानंद कुमार सिंह की हत्या मामले में दोषी उसके बड़े भाई बैजनाथ सिंह को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी बैजनाथ सिंह को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। बता दें कि यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेड़मुक्का में 26 जून 2020 की रात घटी थी।

यह है पूरा मामला

मामले की प्राथमिकी मृतक दयानंद कुमार सिंह की पत्नी जूली देवी के फर्द बयान पर दर्ज की गई थी। जूली का कहना था कि 26 जून 2020 की रात 8 बजे वर्षा हो रही थी और बार-बार बिजली कट रही थी। इसी बीच उसकी बड़ी गोतनी चंद्रिका देवी पति बैजनाथ सिंह बाहर निकली और बोली कि उसके घर की बिजली क्यों काट रही हो। इस पर वह बोली कि वे लोग नहीं काट रहे हैं, बारिश के कारण बार-बार बिजली कट रही है। इसी बात पर उसकी गोतनी चंद्रिका उसके साथ लड़ाई करने लगी। चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से उसे मारी जिससे उसकी साड़ी का कुछ हिस्सा जल गया। इसके बाद उसका पति घर से बाहर आया और बीच बचाव करने लगा और उसे एवं उसकी गोतनी को अलग किया। इसी बीच उसका भैंसूर बैजनाथ सिंह, उसकी बेटी खुशबू देवी, बेटा डिस्को लाठी-डंडे लेकर आए एवं उसके पति को पीटने लगे। जिससे उसका पति जमीन पर गिरा गया और उनलोगों ने उसके पति को बेरहमी से मारने लगे। वह पति को बचाने का प्रयास करती रही परंतु उसे अलग कर दिया गया। पति मारपीट से बेहोश हो गया। इसके बाद रात 9 बजे महिला ने पति को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गई। जहां 27 जून 2020 की अहले सुबह साढ़े तीन बजे उसकी मौत हो गई।

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