
लाडला हत्याकांड में बाबर कुरैशी को उम्रकैद
दस साल पूर्व दीवाली की रात घर से निकाल की थी हत्या
डीजे न्यूज, गिरिडीह : दस साल पूर्व शहर में हुए हत्याकांड में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी पाकर गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज नवम राजेश कुमार बग्गा की अदालत ने अभियुक्त बाबर कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाबर पर पड़ोसी लाडला की हत्या में बुधवार को दोषी करार दिया गया था। इसके पहले न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शेर अली ने न्यूनतम सजा देने की अपील की जबकि पीपी अशोक कुमार ने कई दलीलें पेश कर कठोर सजा की मांग की। पीपी ने कहा कि एक व्यक्ति को घर से सरेआम निकाल कर ले जाकर बेरहमी से चाकू और घातक हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। कड़ी सजा से अपराधियों के लिए एक संदेश जाएगा जिससे समाज में शांति कायम होगी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।न्यायालय ने यह निर्णय मंडल कारा में बंद बाबर क़ुरैशी को वीसी से सुनाया।
पत्नी ने दर्ज कराई थी हयाकांड की प्राथमिकी
घटना नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला की है। 11 नवंबर 2015 को उस दिन दीपावली की रात बाबर कुरैशी एक अन्य युवक के साथ पुरानी रंजिश को लेकर लाडला के घर गया।उसे जबरदस्ती दूर ले जाकर चाकू और अन्य घातक हथियार से बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से शहर में सनसनी फैल गई थी। इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी गुलनाज ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में बाबर और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं न्यायालय में चश्मदीद के साथ अन्य गवाह ने हत्याकांड का समर्थन करते हुए गवाही दी थी ।