खनिज परिवहन में टारपॉलिन का उपयोग अनिवार्य, पट्टाधारियों को शपथ पत्र देना होगा : उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा

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खनिज परिवहन में टारपॉलिन का उपयोग अनिवार्य, पट्टाधारियों को शपथ पत्र देना होगा : उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा
डीजे न्यूज, देवघर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने जानकारी दी है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची में दायर W.P (PIL) No. 1932/2021 पर 11 अगस्त 2025 को पारित आदेश के आलोक में जिले में खनिज परिवहन को लेकर सख्ती बरती जाएगी।
आदेशानुसार देवघर जिले के सभी कोयला और पत्थर खनन पट्टाधारी, कोयला प्रसंस्करण/भंडारण केंद्र, डीलर्स एवं बालू व्यवसाय से जुड़े अनुज्ञप्तिधारी अपने वाहनों से खनिजों का परिवहन करते समय उन्हें टारपॉलिन से ढककर ही ले जाएंगे।
साथ ही सभी पट्टाधारी एवं अनुज्ञप्तिधारी JIMMS पोर्टल पर ई-चालान हेतु आवेदन के दौरान यह शपथ पत्र/अंडरटेकिंग भी समर्पित करेंगे कि खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति स्थल से खनिजों का परिवहन टारपॉलिन से ढके वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा है कि इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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