जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के अंदर निःशुल्क पंजीकरण : स्मृता कुमारी

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जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के अंदर निःशुल्क पंजीकरण : स्मृता कुमारी

 

जन्म–मृत्यु निबंधन को लेकर जिले में जागरूकता अभियान, डीडीसी ने जागरूकता रथ को किया रवाना

डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिले में जन्म एवं मृत्यु निबंधन को लेकर शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने जिला सांख्यिकी कार्यालय के सौजन्य से इस जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता बिजय सिंह बीरूआ, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जितेंद्र कुमार दुबे, जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार, जिला नजारत उप समाहर्ता आशुतोष ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि परिवार में होने वाली प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटना का पंजीकरण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं नगर निकाय क्षेत्रों में घूम-घूमकर लोगों को जन्म–मृत्यु निबंधन के महत्व, प्रक्रिया एवं लाभों की जानकारी देगा। उन्होंने बताया कि जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर निःशुल्क पंजीकरण कराया जा सकता है, जिससे भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।

उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र जन्मतिथि एवं जन्मस्थान का एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जिसकी आवश्यकता शिक्षा, पहचान पत्र, पासपोर्ट, पेंशन सहित विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यों में होती है। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र संपत्ति विवाद, बीमा, बैंक, मुआवजा एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। निर्धारित समय सीमा के बाद भी विलंब शुल्क एवं सक्षम प्राधिकार की अनुमति से पंजीकरण कराया जा सकता है।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों और नगर निकाय क्षेत्रों में जाकर आमजन को जन्म–मृत्यु निबंधन की अनिवार्यता और इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी देगा। उन्होंने विलंब से पंजीकरण की प्रक्रिया, जुड़वा बच्चों के अलग-अलग पंजीकरण, बिना नाम के नवजात के पंजीकरण तथा बच्चे का नाम जोड़ने से संबंधित प्रावधानों की भी जानकारी दी।

प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का समय पर पंजीकरण कराकर स्वयं को एवं अपने परिवार को भविष्य की कठिनाइयों से बचाएं।

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