जमुई के दिलीप चौधरी व विक्रम चौधरी को गिरिडीह की अदालत ने दी आजीवन कारावास 

Advertisements

जमुई के दिलीप चौधरी व विक्रम चौधरी को गिरिडीह की अदालत ने दी आजीवन कारावास 

दहेज में बाइक के लिए दीपकी देवी की हत्या उसके पति ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर की थी

डीजे न्यूज, गिरिडीह : पत्नी की हत्या में दोषी ठहराये गये पति व उसके एक रिश्तेदार को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कवलजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को विवाहिता दिपकी कुमारी की हत्याआ में पति दिलीप कुमार और शिवराज चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यूनतम सजा की मांग की वहीं पीपी सुधीर कुमार और अधिवक्ता अजय कुमार सिंहा ने कड़ी सजा देने की मांग की। अदालत ने बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने हत्या में दोषी मृतका के पति बिहार के जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के दिलीप चौधरी एवं उसके रिश्तेदार विक्रम कुमार चौधरी उर्फ शिवराज चौधरी को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है। बता दें कि यह मामला हीरोडीह थाना कांड संख्या 121/2020 से संबंधित है। इस मामले की सूचक मृतका की मां हीरोडीह थाना क्षेत्र के टिकोडीह निवासी श्रीमती देवी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मृतका का शव अपने गांव में ही नदी के किनारे से बरामद हुआ था। विवाहिता दिपकी कुमारी की हत्या लोहे के औजार से कूट-कूट कर बड़ी बेहरमी से कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या में प्रयुक्त लोहे का औजार भी बरामद किया था। दिलीप अपने फुफेरे भाई विक्रम के साथ अपने ससुराल टिकोडीह आया था और दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दहेज में दिलीप ने बाइक मांगने और नहीं देने पर दूसरी शादी रचाने के उद्देश्य से हत्या करने की बात बतायी थी। श्रीमती देवी का कहना था कि विवाह के समय दिलीप को दहेज में बाइक दी थी परंतु वह शराब बेचता था और शराब बेचने के मामले में ही उसकी बाइक पुलिस ने जब्त कर ली थी। इस वजह से वह दूसरी बाइक की मांग ससुराल वालों से कर रहा था।

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll to Top