जामताड़ा में हुई सतर्कता सह मॉनिटरिंग समिति की बैठक अनुसूचित जाति-जनजाति मामलों की हुई समीक्षा

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जामताड़ा में हुई सतर्कता सह मॉनिटरिंग समिति की बैठक अनुसूचित जाति-जनजाति मामलों की हुई समीक्षा

डीजे न्यूज, जामताड़ा : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता सह मॉनिटरिंग समिति की बैठक उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई।

बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज ने अधिनियम से संबंधित 07 मामलों को समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया। इन मामलों में फतेहपुर थाना कांड संख्या 36/2025, एससी/एसटी थाना कांड संख्या 02/2025, नाला थाना कांड संख्या 37/2025 व 43/2025, कुंडहित थाना कांड संख्या 22/2025, तथा बिंदापाथर थाना कांड संख्या 50/2025 व 70/2025 शामिल थे।

समीक्षा के पश्चात समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि संबंधित पीड़ितों/वादियों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए।

इस दौरान उपायुक्त रवि आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निष्पादन और पीड़ितों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक राज कुमार मेहता (भा.पु.से.), अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, जिला कल्याण पदाधिकारी विजय कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि, जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेंब्रम, अंचल अधिकारी नारायणपुर देवराज गुप्ता, राजेंद्र शर्मा सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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