जामताड़ा चौकीदार नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक भारी अनियमितताओं को लेकर वीरेंद्र मंडल की जन याचिका पर आया बड़ा फैसला

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जामताड़ा चौकीदार नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक

भारी अनियमितताओं को लेकर वीरेंद्र मंडल की जन याचिका पर आया बड़ा फैसला

डीजे न्यूज, जामताड़ा: भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि जामताड़ा जिले में चौकीदार संवर्ग की सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ा निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से स्टे (अस्थायी रोक) लगा दी है और स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत अब किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया अगले आदेश तक नहीं की जाएगी।
वीरेंद्र ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में कई अनियमितताएं और दिशा-निर्देशों की अवहेलना की गई थी। उन्होंने बताया कि तत्कालीन उपायुक्त कुमुद सहाय द्वारा राज्य सरकार के अधिसूचना 2032,  07 अप्रैल 2015 के विरुद्ध जाकर नियुक्ति समिति का गठन किया गया था। नियमों के अनुसार, समिति के अध्यक्ष उपायुक्त होते हैं और इसमें एससी/एसटी समुदाय से एक सदस्य को शामिल करने की छूट होती है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।
वीरेंद्र ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर उपायुक्त को विस्तृत ज्ञापन सौंपा था और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने उच्च न्यायालय में WPS-3599/2025 जनहित याचिका दायर की।
हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई, बल्कि राज्य सरकार व जामताड़ा उपायुक्त को चार सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
वीरेंद्र ने कहा, “यह फैसला उन तमाम बेरोजगार नौजवानों की जीत है, जिनके साथ इस भर्ती प्रक्रिया में अन्याय हुआ था। मैं उच्च न्यायालय और हमारे अधिवक्ता कौशिक सरखेल के प्रति आभार प्रकट करता हूं।”
सरकारी पक्ष से अधिवक्ता देवेश कृष्णा उपस्थित थे, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कौशिक सरखेल ने मजबूत पैरवी करते हुए अदालत को नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गंभीर त्रुटियों से अवगत कराया।
इस फैसले के बाद जिले में चौकीदार नियुक्ति की प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई है, जिससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे।

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