पति और ससुर को मिली उम्रकैद की सजा

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vyavhar nyayalay giridih

डीजेन्यूज डेस्क  : दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने मृतक के पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।जिला जज द्वितीय आनंद प्रकाश की अदालत ने शनिवार को दोषी पाए गए प्रभाकर साव और किशोरी साव को उम्रकैद की सजा सुनाई है।दोनो पर दहेज में दो लाख रुपए नही देने पर पूजा देवी की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोनो को बीते 24 फरवरी को ही दोषी करार दिया था।वही तिसरी आरोपित मृतक की सास कुंती देवी को पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में रिहा किया था।इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने परिवार का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा देने की अपील की।वही पीपी मनोज कुमार सिंह ने न्यायालय से दोनो को कड़ी सजा देने की मांग की।कहा दहेज के लिए विवाहितों का हत्या सभ्य समाज के कलंक के समान है।कड़ी सजा मिलने से समाज मे एक मैसेज जाएगा।जिससे लोग महिलाओं के हक़ और अधिकार के साथ बनाएं गए कानून के अनुसार चलेंगे।न्यायालय ने दोनो पक्षों के दलीलें सुनने के बाद दोनो को सजा सुनाई। दहेज उत्पीड़न में दोनो को तीन साल की भी सजा सुनाया गया।सभी सजा साथ-साथ चलेगी।न्यायालय ने दोनो को पंद्रह-पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है।यह मामला गावां थाना क्षेत्र के मालडा का  है।

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