
गिरिडीह न्यायालय का बड़ा फैसला : गैरइरादतन हत्या के दो मामलों में दो दोषियों को सजा
डीजे न्यूज, गिरिडीह :
गिरिडीह जिला एवं सत्र न्यायालय की जिला जज नवम की अदालत ने गैरइरादतन हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने सुरेश यादव को सात साल की कैद और बाबूराम चौड़े को पांच साल की सजा के साथ पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
पहला मामला : प्रेम संबंध में विवाद के बाद महिला की मौत
पीरटांड़ थाना क्षेत्र में हुई घटना में बाबूराम चौड़े को गैरइरादतन हत्या का दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई।
मृतका की मां बड़की देवी की शिकायत के अनुसार, बाबूराम ने उनकी बेटी सनी मुर्मू को अपने घर में पत्नी की तरह रखा था। जब सनी को पता चला कि बाबूराम पहले से शादीशुदा और बच्चों का पिता है, तो विवाद शुरू हो गया।
22 फरवरी 2023 को बाबूराम ने बेरहमी से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। गंभीर रूप से घायल सनी को चिरकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 फरवरी 2023 को उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर हत्या की मंशा साबित न होने पर गैरइरादतन हत्या में दोषी माना और पांच साल की सजा सुनाई।
दूसरा मामला : खेत में फसल काटने के दौरान हमला
जमुआ थाना क्षेत्र के गांड़ो गांव में हुई घटना में सुरेश यादव को सात साल की सजा सुनाई गई।
प्राथमिकी के अनुसार, 7 मार्च 2015 को शेख मंजूर अपने खेत में गेहूं की फसल काट रहे थे, तभी सुरेश यादव अपने परिवार के साथ घातक हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचा और हमला कर दिया।
इस हमले में अजहर शेख गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अदालत ने सुरेश यादव को गैरइरादतन हत्या में दोषी पाते हुए सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
अन्य दोषियों को राहत
इस मामले में शामिल लखन यादव और सुदामा यादव को मारपीट की धाराओं में दोषी करार दिया गया। लेकिन कम सजा होने की वजह से अदालत ने उन्हें बांड पर रिहा कर दिया।
न्यायालय में सजा का दिन
गुरुवार का दिन गिरिडीह न्यायालय में सजा सुनाने के लिए महत्वपूर्ण रहा। अदालत ने गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे आशीष कुमार साह को सात साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, गैरइरादतन हत्या के दो मामलों में दो दोषियों को सजा देकर जेल भेज दिया गया।