गिरिडीह कोर्ट ने सुनाया दो अपराधियों को सजा, हत्या और दुष्कर्म दोनों में 10-10 साल की जेल

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गिरिडीह कोर्ट ने सुनाया दो अपराधियों को सजा, हत्या और दुष्कर्म दोनों में 10-10 साल की जेल

डीजे न्यूज, गिरिडीह : 

गिरिडीह जिला न्यायालय ने गुरुवार को दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक मामला गैरइरादतन हत्या से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला दुष्कर्म से संबंधित है।

पहले मामले में डुमरी थाना कांड संख्या 11/2014 के तहत गैरइरादतन हत्या के दोषी विनोद यादव को अदालत ने 10 वर्ष कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय देवाशीष महापात्रा की अदालत ने सुनाया। अदालत ने 9 अक्टूबर को ही विनोद यादव को भादवि की धारा 304 में दोषी करार दिया था।

वहीं, बेंगाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 के दुष्कर्म कांड में दोषी परेश मरांडी को 10 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने दिया। अदालत ने 24 सितंबर को ही परेश मरांडी को भादवि की धारा 376 में दोषी ठहराया था।

इन दोनों फैसलों से न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि गंभीर अपराधों में कोई भी दोषी सजा से नहीं बच सकता।

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