
गिरिडीह के जेलर पर फायरिंग कराने वाला गैंगस्टर अमन साव का गुर्गा आशीष आर्म्स एक्ट में दोषी करार, साथी मंजेश बरी
डीजे न्यूज, गिरिडीह: गिरिडीह सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार पर फायरिंग करने के दो दिन बाद रिवाल्वर और कारतूस के साथ गिरफ्तार हुए गैंगस्टर अमन साव के गुर्गे आशीष कुमार साव को न्यायालय ने आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। हालांकि, फायरिंग के मामले में न्यायालय ने आशीष और उसके साथी मंजेश मंडल को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम राजेश कुमार बग्गा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी आशीष कुमार साव की सजा पर शुक्रवार को सुनवाई तय की है, जिसके बाद सजा का निर्धारण किया जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाया गया फैसला
आशीष कुमार साव वर्तमान में खूंटी जेल में बंद है, जबकि मंजेश मंडल को गिरिडीह सेंट्रल जेल से पाकुड़ जेल में प्रशासनिक कारणों से शिफ्ट किया गया था। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को यह निर्णय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से सुनाया।
क्या है मामला?
22 जुलाई 2024 को गिरिडीह सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार विभागीय काम से जेल से न्यायालय जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाड़ीडीह के पास पहुंची, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उनका पीछा करते हुए उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनकी गाड़ी की बॉडी से टकराकर रह गई, जिससे उनकी जान बच गई।
वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी एक गली के रास्ते फरार हो गए। घटना के बाद जेलर ने न्यायालय जाने के बजाय सेंट्रल जेल लौटने का फैसला किया।
गौरतलब है कि गिरिडीह सेंट्रल जेल में गैंगस्टर अमन साव भी बंद है। उसे पहले कोलकाता जेल से गिरिडीह ट्रांसफर किया गया था। 20 जून 2024 को पलामू से गिरिडीह शिफ्ट होने से पहले भी अमन साव को गिरिडीह सेंट्रल जेल में लाया गया था।