गैरइरादतन हत्या के दोषी को पांच साल सश्रम कारावास

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गैरइरादतन हत्या के दोषी को पांच साल सश्रम कारावास

डीजे न्यूज, गिरिडीह : गैरइरादतन हत्या के दोषी मनोज कुमार सिंह उर्फ मंटु सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठ प्रीति कुमारी की अदालत ने पांच साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

मनोज कुमार सिंह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेनादोनी निवासी है। अदालत ने भादवि की धारा 304 पार्ट टू में दोषी ठहराया है। अदालत ने हत्या आरोपी मनोज को पिछले 14 नवंबर को हत्या के आरोप भादवि की धारा 302/34 से मुक्त कर दिया था और गैरइरादतन हत्या भादिव की धारा 304 पार्ट टू में दोषी ठहराया था।

अदालत ने दोषी ठहराये जाने के बाद जमानत पर चल रहे मनोज कुमार सिंह को न्यायिक हिरासत में लेते हुए केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया था। यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 625/2014 दिनांक 30.09.2014 से संबंधित है। लगभग 11 साल के बाद इस मामले में अदालत का फैसला आया है।

इस मामले का सूचक सेनादोनी निवासी बिरेंद्र सिंह पिता सीताराम सिंह है। मामले में मनोज एवं उसके पिता बसंत सिंह को अभियुक्त बनाया गया था [1]।

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