एलपीजी सिलेंडर के लिए अब ओटीपी कोड बताना अनिवार्य, दूसरी बुकिंग के लिए 25 दिन का इंतजार

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एलपीजी सिलेंडर के लिए अब ओटीपी कोड बताना अनिवार्य, दूसरी बुकिंग के लिए 25 दिन का इंतजार

सरकार का स्पष्ट निर्देश-DAC के बिना किसी भी स्थिति में नहीं की जाएगी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी
नए नियम के बाद उमड़े उपभोक्ता, हांफ रही गैस एजेंसियां
डीजे न्यूज, गिरिडीह : घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय मोबाइल पर आए आेटीपी यानी डीएसी (Delivery Authentication Code)बताना अनिवार्य होगा। इसके बिना डिलीवरी नहीं दी जाएगी। साथ ही एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरी बुकिंग के लिए अब 25 दिन का इंतजार करना होगा।

गैस

एजेंसी के संचालक महेश जैन ने देवभूमि झारखंड न्यूज को बताया कि नए नियम लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं की भीड़ गैस एजेंसियों में उमड़ पड़ी है। इससे काफी परेशानी हो रही है।
यहां हम आपको बता दें कि देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर सरकार ने अहम बदलाव किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता के मोबाइल पर आने वाला DAC (Delivery Authentication Code) बताना जरूरी होगा।
जब भी कोई उपभोक्ता गैस सिलेंडर बुक करेगा, तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड (DAC) आएगा। सिलेंडर लेकर आने वाले डिलीवरी बॉय को यह कोड बताने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। स्पष्ट कर दिया गया है कि DAC नहीं तो डिलीवरी नहीं।

सरकार ने सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के नियम में भी बदलाव किया है। पहले एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग के लिए 21 दिन का इंतजार करना पड़ता था, जिसे अब बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। यह कदम एलपीजी की जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने तथा गैस का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
उपभोक्ताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके गैस कनेक्शन में आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड और बैंक खाता लिंक (सब्सिडी के लिए) अपडेट हो। अगर KYC पूरी नहीं है तो बुकिंग या सब्सिडी मिलने में समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की बिलिंग फिलहाल रिफिलिंग प्लांट स्तर पर रोक दी गई है। इस संबंध में आगे की अपडेट का इंतजार करने को कहा गया है।
एजेंसियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि DAC प्रक्रिया के बिना किसी भी ट्रक को रिलीज नहीं किया जाए। बार-बार निर्देश के बावजूद अनुपालन नहीं करने वाली एजेंसियों को लोड न मिलने की चेतावनी दी गई है।
सरकार ने साफ कहा है कि इस नियम को 100 प्रतिशत अनिवार्य मानें। DAC के बिना किसी भी स्थिति में एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी।

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