दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत से भागा आरोपी मीठू क़ुरैशी फरार दोषी के खिलाफ अदालत ने एसपी को भेजा वारंट

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दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत से भागा आरोपी मीठू क़ुरैशी

फरार दोषी के खिलाफ अदालत ने एसपी को भेजा वारंट

डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिला जज छह प्रीति कुमारी की न्यायालय से दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपित मिट्ठु कुरैशी उर्फ रुस्तम सोमवार दोपहर नाटकीय ढंग से फरार हो गया।
अदलालत ने आरोपित के खिलाफ वारंट जारी किया है। आरोपित के खिलाफ गौवंशीय पशु वध निषेध अधिनियम के तहत मुक़दमा दर्ज था। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे आरोपित मीठू कुरैशी अपने अधिवक्ता के साथ अदालत में हाजिर हुआ । न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर हाजत में बंद कराया। वही मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई मंगलवार को निर्धारित किया गया । न्यायालय के अंदर लॉक अप में बंद दोषी कैदी कुछ देर बाद नाटकीय ढंग से फरार हो गया । इस दौरान न्यायालय के अंदर एक युवा अधिवक्ता को दोषी से लगातार बात करते देखा गया था । जबकि वह उसका अधिवक्ता नहीं था। न्यायालय ने कैदी के फरार होने पर कई लोगो से और अपने स्टाफ से पूछताछ की । साथ ही इसकी सूचना प्रधान जिला जज को दी गई । कैदी के फरार होने पर गिरफ्तारी के लिए न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट एसपी के माध्यम से भेजी है ।
यह है मामला
घटना नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला की साल 2020 की है । इस केस के सूचक तत्कालीन गिरिडीह सदर अंचल अधिकारी रवीन्द्र कुमार सिन्हा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी । लॉक डाउन में भीड़ को एकत्रित होने की सूचना पर डीसी के निर्देश पर जिला पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुरैशी मुहल्ला में गोवंशीय पशु वध निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी । जिसमें मिठु कुरैशी समेत कई स्थानीय लोगो के घर से प्रतिबंधित सैकड़ो किलोग्राम मांस बरामद किया गया था । साथ ही गोवंशीय पशु बरामद किया गया था ।जिसमे मिट्ठू क़ुरैशी , बिक्की क़ुरैशी , भोन्दा क़ुरैशी और बाबू क़ुरैशी के घर से प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया था । साथ ही प्रतिबंधित मांस को ख़रीदने गए 36 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया था । इस मामले में मिट्ठू कुरैशी को पुलिस ने जून 2020 में गिरफ़्तार कर जेल भेजा था । कई महीने तक जेल में बंद रहने के बाद उसे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।फोरेंसिक जांच में प्रतिबंधित मांस पाया गया था।

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