



दिव्यांगों को मिलेगा सहायक उपकरण, प्रखंडों में लगेगा शिविर

डीजे न्यूज, धनबाद: निःशक्त सहायतार्थ योजना (ADIP) के तहत दिव्यांगजनों तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) अन्तर्गत वरीय नागरिकों को मुफ्त सहायक यंत्र / उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
भारत सरकार और झारखंड सरकार के इस संयुक्त प्रयास के तहत, चिन्हित लाभार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, सुनने की मशीन, बैसाखी और अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
तिथिवार शिविरों का विवरण
बाल विकास परियोजना झरिया में 17 दिसंबर, तोपचाँची प्रखण्ड में 18 दिसंबर, बाघमारा प्रखण्ड में 19 दिसंबर, बलियापुर प्रखण्ड में 20 दिसंबर, टुण्डी प्रखण्ड में 22 दिसंबर, पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड में 23 दिसंबर, गोविन्दपुर प्रखण्ड में 24 दिसंबर, निरसा प्रखण्ड में 26 दिसंबर, कलियासोल प्रखण्ड में 27 दिसंबर, एग्यारकुण्ड प्रखण्ड में 29 दिसंबर को कैंप का आयोजन किया जाएगा।
निःशक्त सहायतार्थ योजना के लाभार्थी के लिए आवश्यक दस्तावेज
यूडीआइडी कार्ड की फोटोकॉपी (न्यूनतम 40% दिव्यांगता के साथ)।
सक्षम जिला प्रशासन द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (मासिक आय ₹22,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए)।
पते का प्रमाण (आधार कार्ड)।
एक पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभार्थी को पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी स्रोत से समान उद्देश्य के लिए सहायता प्राप्त नहीं हुई होनी चाहिए। हालांकि, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह सीमा एक वर्ष होगी।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लाभार्थी के लिए दस्तावेज
इन शर्तों को पूरा करने वाले वरिष्ठ नागरिक RVY योजना के तहत सहायता के पात्र होंगे।
आधार कार्ड की प्रति (आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए)।
सक्षम जिला प्रशासन द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए)।
एक पासपोर्ट साइज फोटो।
