
दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले टुंडी के बुजुर्ग को दस वर्ष कैद
डीजे न्यूज, धनबाद : धनबाद में एक दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अमृत पाल को अदालत ने दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। टुंडी के महाराजगंज निवासी अमृत पाल (60 वर्ष) को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया था।
पीड़िता एक मंद बुद्धि और गूंगी लड़की थी, जिसकी माँ की शिकायत पर 7 नवंबर 2024 को टुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता की मां बाज़ार सामान खरीदने गई थी, इसी दौरान अमृतपाल उसके घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता बोल नहीं पाती थी, इसलिए उसने इशारों में पूरी घटना से अदालत को अवगत कराया। साथ ही पीड़िता के कपड़े और अभियुक्त के कपड़े पर लगे खून के दाग का वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर दोनों एक-दूसरे से मिल गए थे। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 24 दिसंबर 2024 को आरोप पत्र दायर किया था। 15 जनवरी 2025 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी, जिसमें अभियोजन ने 8 गवाहों का परीक्षण कराया था।