
धनवार से युवती को भगाने वाले कोलकाता के युवक को नहीं मिली जमानत, केस डायरी तलब
विधि संवाददाता, डीजे न्यूज, गिरिडीह : धनवार थाना क्षेत्र के बांधी इलाके से एक युवती को भगाने वाले कोलकाता के युवक पंकज रजक को जिला न्यायाधीश तृतीय की अदालत से मंगलवार को जमानत नहीं मिली। अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब की है। अब केस डायरी आने के बाद जमानत पर अंतिम सुनवाई होगी। विदित हो कि इसके पूर्व उसकी जमानत याचिका न्यायिक दंडाधिकारी महबूब आलम की अदालत ने खारिज कर दी थी। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से खारिज होने के बाद आरोपित की जमानत के लिए जिला न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की गई है।
धनवार पुलिस ने आरोपित युवक को 23 मई को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उसे दूसरे दिन 24 मई को गिरिडीह की अदालत में पेश किया गया था। वहां से उसे अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में गिरिडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।
युवती के भगाने की प्राथमिकी धनवार थाना में उसके ममेरे भाई ने आठ मई को दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बताया कि उसकी फुफेरी बहन नवाग्राम कोलकाता बंगाल से आकर उसके यहां रह रही थी। यहां उसका अपहरण नवग्राम के ही एक युवक पंकज रजक एवं अन्य ने कर लिया। वह करीब एक साल से पीड़ित को धमकी दे रहा था। इसके बाद 15 मई को युवती के पिता ने धनवार थाना में आवेदन दिया। बताया कि पंकज रजक उसकी पुत्री को तीन साल पहले जब नाबालिग थी, उसी समय से परेशान कर रहा है। जबरन उठाकर शादी करने की धमकी दे रहा था। उसकी बहन जो बिहार के मुजफरपुर की रहने वाली है उनकी बेटी को सोशल मीडिया के माध्यम से कई सालों से बहलाफुसला रही थी। पंकज की बहन और बहनोई भी युवती के अपहरण में संलिप्त हैं। युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी और पंकज रजक भागने के क्रम में उनके साले के आवास से साढ़े छह लाख रुपये नगद एवं चार लाख 84 हजार पांच सौ रुपये मूल्य के जेवरात भी ले गए हैं। इसकी जानकारी 14 मई को धनवार थाना को लिखित दी है।