चुनावी पोस्टर-बैनर छपाई से पहले अनुमति अनिवार्य, प्रिंटिंग प्रेस व केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक में दिए निर्देश

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चुनावी पोस्टर-बैनर छपाई से पहले अनुमति अनिवार्य, प्रिंटिंग प्रेस व केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक में दिए निर्देश

डीजे न्यूज, गिरिडीह : नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के सफल संचालन को लेकर सूचना भवन स्थित कार्यालय कक्ष में नोडल पदाधिकारी (मीडिया कोषांग) सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों/केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मीडिया कोषांग के सहयोगी पदाधिकारी, प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं केबल ऑपरेटर प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 

बैठक में नोडल पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, हैंडबिल आदि के प्रकाशन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव व्यय अनुश्रवण अनुदेशिका की कंडिका 127A के तहत दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को अनिवार्य रूप से करना होगा।

 

उन्होंने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी/उम्मीदवारों को किसी भी राजनीतिक प्रचार सामग्री के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 03 दिन पूर्व, जबकि अन्य व्यक्ति को विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 07 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) से अनुमति लेना अनिवार्य है। अन्य व्यक्ति प्रत्याशी के समर्थन/विरोध के अतिरिक्त विज्ञापन दे सकते हैं, परंतु इसके लिए शपथ पत्र देना जरूरी होगा।

 

सोशल मीडिया/केबल नेटवर्क पर विज्ञापन के लिए भी नियम लागू

 

यदि कोई प्रत्याशी/उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क, बल्क SMS, वॉयस मैसेज आदि के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित करना चाहता है, तो उसे Annexure-A में आवेदन MCMC कोषांग में समर्पित करना होगा। विज्ञापन व्यय की विवरणी उम्मीदवार के खाते में दर्ज की जाएगी तथा अनुमति मिलने पर Annexure-B में स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

 

मतदान से पहले भी विज्ञापन पर रोक

 

प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस एवं मतदान से एक दिन पूर्व विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भी MCMC की अनुमति अनिवार्य है।

 

आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज

 

1. आवेदन पत्र

 

 

2. प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रति (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी)

 

 

3. दो स्वः अभिप्रमाणित हार्ड कॉपी

 

 

4. विज्ञापन की अनुमानित लागत

 

 

5. विज्ञापन कब-कब और कितनी बार प्रकाशित/टेलीकास्ट होगा—इसका विवरण

बैठक में स्पष्ट किया गया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना अनुमति प्रचार सामग्री का प्रकाशन/प्रसारण पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाएगा।

बताया गया कि MCMC कोषांग, गिरिडीह सूचना भवन में कार्यरत है तथा निर्वाचन कार्य की समाप्ति तक यह 24×7 संचालित रहेगा।

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