
चालकों से अब मात्र आठ घंटे डयूटी लेंगेबस मालिक
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रांसपोर्टरों संग बैठक में बनी सहमति
डीजे न्यूज, गिरिडीह : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में सोमवार को गिरिडीह जिला श्रम विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टरों और बस मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सहायक श्रमायुक्त रवि शंकर की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न हुई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को लागू करते हुए बस चालकों, खलासियों एवं अन्य परिवहन कर्मचारियों से प्रतिदिन केवल 8 घंटे कार्य सुनिश्चित कराना था। सहायक श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी चालक या परिवहन कर्मी से अनावश्यक रूप से लंबी ड्यूटी कराना श्रम कानून का उल्लंघन होगा। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बसंत नारायण महतो भी उपस्थित थे। बैठक में गिरिडीह सदर के प्रमुख बस मालिकों में कैलाश राम, विकास यादव, नरेश कुमार, गोकुल राम सहित अन्य ट्रांसपोर्टर शामिल हुए।
बैठक के दौरान सभी उपस्थित बस मालिकों ने श्रम कानूनों का पालन करने और अपने कर्मियों को निर्धारित समय के भीतर कार्य कराने का आश्वासन दिया।