बस मालिकों एवं ट्रांसपोर्टरों के साथ सहायक श्रम आयुक्त ने की बैठक, श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

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बस मालिकों एवं ट्रांसपोर्टरों के साथ सहायक श्रम आयुक्त ने की बैठक, श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
डीजे न्यूज, धनबाद:
सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, धनबाद के प्रकोष्ठ में सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के बस मालिकों एवं ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा की ग ई।
बैठक का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में किया गया, जिसमें मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बस चालकों, खलासियों एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य अवधि को प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे निर्धारित करने की बात कही ग ई।
सहायक श्रम आयुक्त ने सभी बस मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों को हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 का सही अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को खाता के माध्यम से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने तथा मोटर वाहन उपक्रमों में किसी भी स्थिति में नाबालिगों की नियुक्ति नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए। श्रम विभाग द्वारा सभी बस मालिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई ताकि परिवहन क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों को उनके अधिकार प्राप्त हो सकें तथा श्रम कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में बीसीसीएल के उप प्रबंधक प्रतीक आर्यन, सीनियर मैनेजर शेखर सुमन, एमपीएल के ट्रांसपोर्टर, एसीसी के ट्रांसपोर्टर , बस मालिक एव कार्यालय कर्मी मन्नू सिन्हा , इंद्रजीत कुमार , प्रत्यूष कुमार आदि उपस्थित रहे।

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