अब रक्तदान शिविर के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से लेनी होगी अनुमति

Advertisements

अब रक्तदान शिविर के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से लेनी होगी अनुमति

डीजे न्यूज, धनबाद:

रक्तदान शिविर लगाने के लिए आयोजकों को सिविल सर्जन कार्यालय को सूचित करना होगा और अनुमति भी लेनी होगी। बगैर अनुमति के रक्तदान शिविर का आयोजन करना गैर कानूनी माना जाएगा।

इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा ने आयोजकों से अपील करते हुए कहा कि वे रक्तदान शिविर का आयोजन करने से पूर्व सिविल सर्जन कार्यालय को लिखित में सूचित करेंगे और अनुमति भी लिखित में प्राप्त करेंगे। शिविर के समापन पर कितना रक्त संग्रह हुआ और उसे कहां रखेंगे, इसकी भी सूचना उपलब्ध करएंगे।

उन्होंने कहा कि जिले में हर 2 – 3 दिनों के अंतराल में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं।जिसकी सूचना सिविल सर्जन कार्यालय को नहीं दी जाती है और ना ही अनुमति ली जाती है।

उन्होंने कहा कि वे एक रक्तदान शिविर में गए थे। वहां देखा की गरीब डोनर का रक्त लिया जा रहा है। इस संबंध में पता करने पर जानकारी मिली कि शिविर का आयोजन विशेष रूप से किसी व्यवसायिक उपयोग के लिए या निजी नर्सिंग होम या निजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए किया जा रहा है।

वहीं जब गरीब डोनर को रक्त की आवश्यकता होती है तब उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निजी नर्सिंग होम में राशि लेकर रक्त दिया जाता है, जबकि सरकारी अस्पतालों में जरुरतमंदों को बिना पैसा लिए डोनर के एक्स्चेंज पर रक्त दिया जाता है।

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll to Top