हत्या के प्रयास में पीरटांड़ के सुभाष ठाकुर को छह साल सश्रम कारावास की सजा
डीजे न्यूज, गिरिडीह : हत्या के प्रसास में दोषी पाए गए सुभाष ठाकुर को छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने मंगलवार को सुभाष को भरी अदालत में सजा सुनाई। सुभाष को अन्य धाराओं में एक साल से लेकर तीन साल तक सजा सुनाई है। सभी सजा साथ साथ चलेगा। न्यायालय ने सुभाष को पिछले सप्ताह दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा था।इसके पूर्व बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सजा की बिंदु पर बहस करते हुए कम सजा देने की अपील की। वहीं एपीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा की वकालत की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। साथ ही कुल 15 हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।घटना पीरटांड़ थाना क्षेत्र के चेंगधारी गांव की 16 अप्रैल2013 की है। इस कांड के सूचक सुगिया देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके पति धावाटांड़ बाजार गए थे। शाम चार बजे लौटते ही देखे की बगल के सुभाष ठाकुर उसके आंगन में छुप रहा था। पूछने पर उत्तेजित हो गया। पहले उसके पति बली रविदास को जान मारने के नियत से गला दबाकर अचेत करने लगा। साथ ही हाथ मे लिए टांगी से उसके पति के सर मारकर जख्मी कर दिया। जब वह बचाने गई तो टांगी से मारकर उसका भी हाथ तोड़ दिया। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में हुआ था। इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी ने 14 गवाहों का परीक्षण कराया व बहस किया था।