कलीम हत्याकांड में सगा भाई और उसका दामाद दोषी करार
डीजे न्यूज, गिरिडीह :
कलीम हत्याकांड में दो आरोपितों को दोषी करार दिया गया है।जिला जज तृतीय सोमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने आरोपित नासीर मियां उर्फ कोका और अलाउद्दीन अंसारी को कलीम मियां के हत्या का दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। दोनों को सजा की बिंदु पर सुनवाई तीन सितंबर को ।घटना बिरनी थाना क्षेत्र के भलुआ की है। इस कांड के सूचक सबीना खातून ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कही थी कि उसके पति कलीम मियां को उसके सगे भाई नासिर मियां उसकी पत्नी, उसकी बेटी, दामाद अलाउद्दीन, भतीजा ने मिलकर सात जून 2019 को सुबह आठ बजे कर दिया था।इस मामले में नासीर मियां और अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेजी थी। दोनों जमानत पर बाहर था।अन्य आरोपित के खिलाफ पुलिस ने अनुसंधान जारी रखा है।बताया था कि उसके पति का भाई के साथ जमीन विवाद चल रहा था। इस मामलें में एपीपी सुधीर कुमार ने दस गवाहों का परीक्षण कराया था। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता नजमुल हसन ने न्यायालय कई दलील पेश किया। न्यायालय को बताया कि कलीम की मौत जामुन के पेड़ से गिरने से हुई थी।जमीन हड़पने का लिए हत्या का शक्ल दिया गया। साथ ही ईद पर आए बेटी और दामाद को भी हत्या का आरोपित बना दिया।न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य को देखते हुए दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया। इससे यह साफ हो गया कि कलीम की हत्या उसके भाई ने की थी।