नगर निकाय चुनाव: चुनाव परिणाम की घोषणा होने तक धनबाद में निषेधाज्ञा

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नगर निकाय चुनाव: चुनाव परिणाम की घोषणा होने तक धनबाद में निषेधाज्ञा

डीजे न्यूज, धनबाद: नगर निकाय चुनाव को लेकर धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र के धनबाद नगर निगम एवं चिरकुण्डा नगर परिषद के अधीन शांति-व्यवस्था कायम रखने के निमित्त निषेधाज्ञा लगा दी गई है।
इस बाबत अनुमण्डल दण्डाधिकारी लोकेश बारंगे ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि 27 जनवरी के अपराह्न से चुनाव परिणाम घोषणा होने तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी।
इस दौरान किसी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
सरकारी अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय संस्थाओं  एवं किसी भी आम भूमि पर किसी प्रकार का आम सभा का आयोजन करने तथा जुलूस निकालने पर मनाही है। इसके उपयोग के लिए अधोहस्ताक्षरी की अनुमति आवश्यक होगी। यह निषेधाज्ञा शव यात्रा, शादी विवाह / मांगलिक कार्य पर लागू नहीं होगा।
कोई भी दल अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक समय सीमा के अन्दर अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। उक्त समय सीमा के बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उपर्युक्त शर्त्त मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगी।
किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पति या किसी व्यक्तिगत सम्पति पर नारा लिखना, पोस्टर पम्पलेट साटना, झंडा टांगना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंधित किया जाता है।
किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।
मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा।
पूजा के किसी स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।
प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलु जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना है, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देगें, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्रवाई का कतई समर्थन नहीं किया जाएगा।
किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जाएगा।
मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना वर्जित किया जाता है।

मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन की श्रेणी में आएगा।

मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने तथा ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना वर्जित किया जाता है।

मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखलर आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य बाधा डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

मतदान का प्रतिरूपेण करना अर्थात गलत नाम से मतदान का प्रयास करना दण्डनीय है।

मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब एवं अन्य नशीली पेय पदार्थ खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्त्ताओं को ऐसे करने से रोकना होगा।

किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन अहाते एवं दिवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा।

किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्त्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा।

किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम पदाधिकारी से पूर्वानुमति ली जायेगी तथा स्थानीय पुलिस थाने को ऐसी सभा के आयोजन के पूर्व सूचना दी जायेगी, ताकि शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सकें।

प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थको को रोकना होगा। यदि दो भिन्न दलों एवं उम्मीदवार द्वारा पास-पास स्थित स्थानों पर सभाये की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक का मुँह विपरीत दिशा में रखने होगें।

किसी उम्मीदवार के समर्थन से आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से नहीं निकाला जायेगा, जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के मामले में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जायेगी।

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