भाभी ने की थी दिव्यांग देवर की हत्या

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भाभी ने की थी दिव्यांग देवर की हत्या 

न्यायालय ने मृतक के भाई व भतीजा को भी मारपीट में पाया दोषी, 23 को मिलेगी सजा 

डीजे न्यूज, गिरिडीह : गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दिव्यांग पिंटू यादव हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया। पिंटू की हत्या में उसकी बड़ी भाभी राजेंद्री देवी को अदालत ने दोषी पाया है। साथ ही पिंटू के बड़े भाई जयदेव यादव एवं भतीजा संकेत उर्फ अंकित यादव को मारपीट समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में सजा पर सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

 

यह है मामला

घटना धनवार थाना क्षेत्र के नायकडीह गांव की है। इस मामले की प्राथमिकी मृतक पिंटू के मंझले भाई दिनेश यादव की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि दिव्यांग पिंटू यादव का उसके बड़े भाई जयदेव के साथ संपत्ति बंटवारे को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर 27 नवंबर 2021 की शाम को दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और बात हाथापाई तक आ गई। इस दौरान बड़े भाई जयदेव यादव ने बेटे संकेत एवं पत्नी राजेंद्री देवी के साथ मिलकर अपने सगे छोटे भाई पिंटू यादव की बेरहमी से पिटाई कर दी जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।

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