उपायुक्त के निर्देश पर बालमुकुंद फैक्ट्री हादसे में मृत मजदूर के आश्रित को मिला 17 लाख का मुआवजा

Advertisements

उपायुक्त के निर्देश पर बालमुकुंद फैक्ट्री हादसे में मृत मजदूर के आश्रित को मिला 17 लाख का मुआवजा

डीजे न्यूज, गिरिडीह : 

बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री में काम के दौरान हुए हादसे में 28 वर्षीय मजदूर राजा राम कुशवाहा की मौत के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को कंपनी से समन्वय कर त्वरित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रशासनिक पहल के बाद मृतक की पत्नी खुशबू देवी को वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट, 1923 के तहत कुल 17 लाख रुपये प्रदान किए गए। इसमें

— 1 लाख रुपये नकद (50 हजार अंतिम संस्कार हेतु एवं 50 हजार अनुदान राशि)

— 16 लाख रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए गए।

विदित हो कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 का उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटना, चोट या मृत्यु होने की स्थिति में श्रमिक और उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम नियोक्ताओं को क्षति, विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में मुआवजा देने के लिए बाध्य करता है।

यह कानून विशेष रूप से कारखानों, खदानों, निर्माण कार्य, परिवहन एवं अन्य खतरनाक कार्यों में लगे श्रमिकों पर लागू होता है और भारत में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है।

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll to Top