बलियापुर में वन भूमि की गलत बंदोबस्ती का मामला, वन विभाग ने जांच के दिए आदेश

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बलियापुर में वन भूमि की गलत बंदोबस्ती का मामला, वन विभाग ने जांच के दिए आदेश

डीजे न्यूज, बलियापुर,धनबाद : बलियापुर क्षेत्र के परघा मौजा में वन भूमि की गलत ढंग से बंदोबस्ती किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में धनबाद के वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO) ने बलियापुर अंचल अधिकारी को पत्र लिखकर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बलियापुर अंचल कार्यालय द्वारा वर्ष 2003-04 में परघा मौजा संख्या-36, सर्वे खाता संख्या 98 और प्लॉट संख्या 2703 में स्थित 24.25 एकड़ वन भूमि के कुछ हिस्से की बंदोबस्ती सोनाराम माझी एवं पूथेली मझीयान नामक व्यक्तियों के नाम कर दी गई।

 

बिना जांच के की गई बंदोबस्ती

 

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उक्त दोनों व्यक्ति संपन्न परिवार से संबंधित हैं। इसके बावजूद, अंचल कार्यालय ने बिना उचित जांच किए और आवश्यक तथ्यों की पुष्टि किए वन भूमि की बंदोबस्ती कर दी।

 

वन अधिनियम का उल्लंघन

 

वन विभाग के अनुसार, यदि यह बंदोबस्ती वन भूमि पर की गई है, तो यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन अधिनियम, 1927 का सीधा उल्लंघन है। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि इस अवैध बंदोबस्ती के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

वन विभाग ने जांच तेज की

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग सख्त कार्रवाई के मूड में है। बलियापुर अंचल अधिकारी को इस संबंध में जल्द से जल्द विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि जांच में बंदोबस्ती अवैध पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों और लाभार्थियों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हलचल मची हुई है। अब सभी की निगाहें वन विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।

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