



सिंदरी कैंडल मार्च प्रकरण में न्याय की जीत, सभी 16 आरोपी दोषमुक्त

डीजे न्यूज, तिसरा,धनबाद : सिंदरी में वर्ष 2018 के कैंडल जुलूस मामले में धनबाद न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मंगलवार को आए इस फैसले से लंबे समय से चल रहे मुकदमे का अंत हो गया और न्याय की जीत हुई।
बताया गया कि वर्ष 2018 में सिंदरी शहर में अपराध की घटनाएं चरम पर थीं। लगातार गोलीबारी, छिनतई और रंगदारी की वारदातों से लोग भयभीत थे। इसी दौरान सामाजिक संस्था जन अधिकार मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार पर अपराधियों द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें वे बाल-बाल बच गए, जबकि उनके सहयोगी दीपक रजक गोली लगने से घायल हो गए थे। इस घटना से शहर में आक्रोश फैल गया और पुलिस के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ।
इसी क्रम में 14 दिसंबर 2018 को रोहड़ाबांध अंबेडकर चौक पर एकदिवसीय धरना सह शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया, जो डीएसपी आवास तक पहुंचा। वहां तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद केसरी को ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन अगले ही दिन आंदोलनकारियों पर डीएसपी के निर्देश पर गैर-जमानती मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद यह मामला धनबाद न्यायालय में विचाराधीन रहा।
कोर्ट में पुलिस का मामला टिक नहीं पाया और सभी 16 मुख्य आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जन अधिकार मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने इस जीत का श्रेय आंदोलन में शामिल सभी साथियों को दिया। उन्होंने धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी का भी आभार जताया, जिन्होंने इस मुकदमे की नि:शुल्क पैरवी की।
इस मौके पर सुरेश प्रसाद, मनोज मिश्रा, विकास ठाकुर, पवन शर्मा, अजीत सिंह, विक्रम सिंह, सत्येंद्र सिंह, इंदुभूषण सिंह, मो. मुस्तफा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
