


गोलीकांड में गिरिडीह भाजयुमो जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी बरी
शहर के बजरंग चौक पर वहां के स्थानीय सतीश कुमार पर हमले का था आरोप, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी
डीजे न्यूज, गिरिडीह : भारतीय जनता युवा मोर्चा के गिरिडीह जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।शुक्रवार को जिला जज नवम राजेश कुमार बग्गा की अदालत ने मिथुन को गोलीकांड और जानलेवा हमले के आरोप से बरी कर दिया। इस बारे में मिथुन के अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मिथुन चंद्रवंशी के खिलाफ 2013 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शहर के बजरंग चौक पर वहां के स्थानीय सतीश कुमार के साथ जानलेवा हमला कर पैर तोड़ देने के साथ जान मारने के नियत से गोली चलाने का आरोप मिथुन चंद्रवंशी पर लगाया गया था। कहा गया था कि मिथुन ने सतीश पर निशाना साधते हुए गोली चलाई थी। सतीश से गोली चूकते हुए दुकान के शटर में लगी थी। इससे दुकान का शटर टूट गया था।इस मामले में पीड़ित सतीश कुमार के अलावा उसके भाई मनीष कुमार और आतिश कुमार समेत कई गवाहों ने घटना का समर्थन किया था। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने कई तकनीकी दलीलें न्यायालय में दिए। न्यायलय ने मिथुन चंद्रवंशी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस बारे में मिथुन ने कहा कि हमेशा सत्य की जीत होती है।उस पर लगाए गए आरोप निराधार थे।
