

दीपावली पर अस्थायी पटाखा बिक्री की अनुमति, कोलडीहा मैदान में लगेगा अस्थायी बाजार
डीजे न्यूज, गिरिडीह : दीपावली के मौके पर जिला प्रशासन ने अस्थायी रूप से पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए इच्छुक आवेदक Explosives Rules, 2008 के नियम 113 (AE-5) के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में आवश्यक कागजातों के साथ जमा करना होगा।
प्रशासन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि आवेदन के साथ आचरण प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (सभी अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत), आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो (तीन प्रति), शपथ पत्र तथा ₹500 का ई-चालान (शीर्ष 0055 कोड GRDDAD026) अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। आवेदन प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अनुमंडल कार्यालय की सामान्य शाखा में लिए जाएंगे।
पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मान्य रहेगा। इच्छुक आवेदक आवेदन प्रपत्र giridih.nic.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष झंडा मैदान की जगह कोलडीहा मैदान को पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित किया है।
साथ ही पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर ‘अच्छी’ या ‘संतोषजनक’ (1-100) श्रेणी में है, वहां केवल ऐसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल (dB) से कम हो। दीपावली की रात पटाखे केवल शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे।
