

भाजपा नेता हत्याकांड में गांधी दोषी करार, सजा पर फैसला 17 को
डीजे न्यूज, धनबाद: कुस्तौर के भाजपा नेता सतीश सिंह की हत्या में सोमवार को न्यायालय ने सतीश साव उर्फ सतीश गुप्ता उर्फ गांधी को दोषी ठहराया है। अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 कुमार साकेत की अदालत ने गांधी की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की। इससे पहले 14 मार्च को कोर्ट ने पुटकी निवासी ललन कुमार दास उर्फ ललन दास, बलियापुर निवासी बाबू राजा उर्फ चंद्रप्रकाश और उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो को इस कांड में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
19 अगस्त 2020 को भाजपा नेता सतीश सिंह को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर के पास दिनदहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी सतीश साव उर्फ गांधी पांच अगस्त 2021 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उसी समय से वह जेल में बंद है। गांधी और विकास सिंह का ट्रायल अलग से चल रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में पूरक आरोप पत्र समर्पित किया था। 19 नवंबर 2022 को अदालत में दोनों के खिलाफ आरोप का गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाहों की गवाही कराई गई थी। मृतक सतीश कुमार सिंह के भाई और वादी संतोष कुमार सिंह ने अदालत में गांधी की पहचान की थी और कहा था कि उनका भाई सतीश कुमार सिंह उसे कहा करते थे कि गांधी उससे पांच लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। विकास सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जया कुमार और आयुष सिन्हा ने पैरवी की।
