मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना: धनबाद जिले में 166 लाभुकों को 1096500 राशि का किया गया भुगतान

Advertisements

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना:
धनबाद जिले में 166 लाभुकों को 1096500 राशि का किया गया भुगतान
डीजे न्यूज, धनबाद: कल्याण विभाग की ओर से शुक्रवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत धनबाद जिले में 166 लाभुकों को  1096500 राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया। इस योजना के तहत रोगी को उसके आजीविका में हुए क्षति के क्षतिपूर्ति एवं पौष्टिक आहार हेतु अनुदान राशि दी जाती है।

योजना उद्देश्य

वयस्क रोगी को उनके बीमारी की वजह से उनकी आजीविका में होने वाले क्षति की पूर्ति हेतु तथा बीमारी की अवधि /इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।
अवयस्क रोगी के मामले में  रोगी को       बीमारी की अवधि/ इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा

लाभुक अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदक को राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
आवेदक को ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
आवेदक को अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु अपनी बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा । आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड की प्रति एवं बैंक खाता नंबर पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
आवेदक अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी  कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं ।

अनुदान राशि की अधिसीमा का स्वरूप*

वयस्क रोगी हो तो उक्त रोगी को उनके बीमारी की वजह से उनके आजीविका में होने वाले क्षति की पूर्ति हेतु तथा बीमारी की अवधि /इलाज के बाद में पोस्टिक आहार की पूर्ति हेतु न्यूनतम ₹3000 से अधिकतम ₹10000 की अनुदान राशि भुगतान किया जाएगा ।
अवयस्क रोगी है तो इस स्थिति में रोगी को बीमारी की अवधि/ इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु न्यूनतम ₹1500 से अधिकतम ₹5000 के अनुदान राशि भुगतान किया जाएगा।

इन बीमारियों में अनुदान की राशि देय होगा

लाभुक किसी भी तरह की बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण, गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर पीड़ित हो ।
कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति ।
कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति।

*योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से देय होगी

यदि लाभुक वयस्क हो तो स्थिति में योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से देय होगी

किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा

बीमारी /अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से कम हो
राशि-3000
बीमारी/ अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से अधिक हो राशि-5000

कोविड -19

यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो
राशि-5000
यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो
राशि-10000

कैंसर

राशि-25000
लाभुक यदि अवयस्क हो तो इस स्थिति में योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रुप से देय होगी

किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा

बीमारी /अस्पताल में इलाज की अवधि सात दिनों से कम हो
राशि-1500
बीमारी/ अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से अधिक हो
राशि-2500

कोविड-19

यदि पीड़ित व्यक्ति का इलाज घर में हुआ हो
राशि-2500
यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो
राशि-5000
कैंसर
राशि-15000

अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र

बीमारी से संबंधित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह- सिविल सर्जन /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/ प्रतिवेदन /अभीप्रमाणित दस्तावेज।

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll to Top