गामा कुरैशी हत्याकांड के अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने वाला दारोगा निलंबित
गामा कुरैशी हत्याकांड के अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने वाला दारोगा निलंबित
समय पर अदालत में दाखिल नहीं किया आरोप पत्र, अभियुक्तों को मिली जमानत
डीजे न्यूज, गिरिडीह : बहुचर्चित गामा कुरैशी हत्याकांड के अभियुक्तों को लाभ पहुंचाना गिरिडीह नगर थाना के दारोगा पंकज कुमार दुबे को महंगा पड़ गया। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इसके लिए दारोगा दुबे
को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
वर्ष 2019 के 17 जून को नगर थाना क्षेत्र में गामा कुरैशी की निर्मम हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता दारोगा दुबे हैं। दुबे ने तय समय 90 दिनों के अंदर अदालत में आरोप पत्र समर्पित नहीं किया। इसका सीधा फायदा अभियुक्तों गुलाम रसूल उर्फ बिग्गू, बबलू और सैफ को हुआ। तीनों अभियुक्त अदालत से जमानत पाकर जेल से रिहा हो गए। एसपी दीपक शर्मा ने दारोगा दुबे को कार्य के प्रति घोर अनुशासनहीनता, लापरवाही, कर्तव्यहीनता,
स्वेच्छाचारिता, संदिग्ध आचरण और जानबूझकर गंभीर अपराध में लाभ पहुंचाने का दोषी माना। इसके लिए निलंबन का आदेश जारी किया।