

























































किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही मिले उर्वरक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : नमन प्रियेश लकड़ा
डीजे न्यूज, देवघर : खरीफ मौसम में किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने शनिवार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरक की कमी न हो और किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही खाद मिले, इसके लिए उर्वरक विक्रेताओं को नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
प्रत्येक उर्वरक दुकान के बाहर प्रतिष्ठान का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो।
दुकान में मूल्य सूची और भंडार स्थिति का बोर्ड प्रदर्शित किया जाए।
उर्वरक केवल निर्धारित मूल्य पर ही बेचे जाएं, अधिक मूल्य वसूलने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1905 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई होगी।
किसानों पर नैनो उर्वरक, ऑर्गेनिक उर्वरक, बायो-स्टिमुलेंट्स या नॉन-सब्सिडाइज्ड उर्वरक खरीदने का दबाव नहीं डाला जाएगा।
सभी प्रतिष्ठान भंडार पंजी का संधारण करेंगे और तिथि वार प्रविष्टि करेंगे।
बिक्री केवल ई-पॉस मशीन से होगी, मशीन बंद पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
किसानों को हर बिक्री पर रसीद देना अनिवार्य होगा।
विक्रेता केवल उन्हीं कंपनियों के उर्वरक बेचेंगे जिनका प्रपत्र कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।




