कबूतरी देवी की हुई थी गैरइरादतन हत्या, दंपत्ति को उम्रकैद
कबूतरी देवी की हुई थी गैरइरादतन हत्या, दंपत्ति को उम्रकैद
गिरिडीह जिले के बिरनी के सारंडा में वर्ष 2020 जमीन विवाद में महिला की हुई थी हत्या
डीजे न्यूज, गिरिडीह : गिरिडीह के जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने गैरइरादतन हत्याकांड में बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्याकांड में रूपलाल दास और उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सतीश प्रसाद ने कहा यह हत्या कोई सोंची समझी और पूर्व नियोजित नही की गई थी। दोनों ने हत्या के इरादे से हमला नहीं किया था। उन्होंने कम सजा देने की अपील की। वहीं पीपी सुधीर कुमार ने कहा, हत्या भले ही गैरइरादतन हो, पर एक महिला की जान गई थी। एक महिला को घर से निकाल कर हमला किया गया जिससे उसकी मृत्यु हुई। दोनों ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कड़ी सजा की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया। न्यायालय ने बीते शुक्रवार को दोनों को दोषी करार दिए जाने के साथ ही दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया था। घटना बिरनी थाना क्षेत्र के सारंडा गांव की छह मई 2020 की है। जहां जमीन विवाद में महिला कबूतरी देवी पर हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। जख्मी कबूतरी देवी की रिम्स ले जाने के दौरान मृत्यु हो गई थी।
घर ने खिंच कर किया था हमला
इस कांड के सूचक कुंवर दास ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि छह मई 2020 को रूपलाल दास उसकी पत्नी अनिता देवी अपने साथ अन्य लोगों के साथ उसके घर पर धावा बोला था। सभी वहां आकर उसकी मां कबूतरी देवी के साथ गाली देने लगे।सभी ने जमीन संबंधी विवाद को लेकर कबूतरी देवी के साथ गाली देने लगे।जब उसकी मां कबूतरी देवी ने गाली देने से मना किया तो अनिता देवी ने उसे घर से खींचकर बाहर निकाली। वहीं रूपलाल दास ने लोहे के राड से सिर पर कई बार प्रहार कर दिया। कबूतरी देवी लहूलुहान हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर किया था। रिम्स ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पीपी सुधीर कुमार ने कई गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की थी। बचाव पक्ष से अधिवक्ता सतीश कुंदन ने बहस की थी।