

बंद अल्ट्रासाउंड मशीनों को सिविल सर्जन कार्यालय में करें सरेंडर: उपायुक्त
डीजे न्यूज, धनबाद:

पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को समाहरणालय में हुई। अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी आदित्य रंजन ने की।
बैठक के दौरान अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के निरीक्षण में सील किए गए केंद्रों के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ हीं अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के साथ वर्कशॉप आयोजित करने, पीसी एंड पीएनडीटी अकाउंट में रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल की जमा राशि की उपयोगिता पर चर्चा की गई। इसके अलावा सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों में सीसीटीवी लगाने, एक्ट से संबंधित प्रचार प्रसार करने एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों के रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल के लिए प्राप्त आवेदनों पर विस्तृत चर्चा समिति द्वारा की गई।
उपायुक्त ने महीने के प्रति रविवार को भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा की जितनी भी अल्ट्रासाउंड मशीन विगत 1 साल से बंद पड़े हैं जिनका प्रयोग नही किया जा रहा है, वैसे सभी मशीनों को संबंधित संस्थान मशीन डिस्पोज करें या सिविल सर्जन कार्यालय में सरेंडर करें। साथ हीं पुरानी मशीन जो प्रयोग लायक नही है और रजिस्ट्रेशन भी फेल है उन मशीनों को भी या तो कंपनी को वापस करें या सरेंडर करें।
इस दौरान अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के चिकित्सक का एचपीआरआईडी और आभा आई डी एवं कार्यरत कर्मियों का आभा आईडी बनाने को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित को 15 दिन के अंदर आभा आईडी एवं एचपीआरआईडी आईडी बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले क्लीनिको पर कार्रवाई करते हुए बंद करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
मौके पर सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर राज कुमार सिंह, डॉक्टर तबरेज आलम, डॉक्टर नीतू सिन्हा, डॉक्टर गायत्री सिंह, नीता सिन्हा, पूजा रत्नाकर आदि थे।
