नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

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नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास 

डीजे न्यूज, गिरिडीह : नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 25 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनायी गयी है। पोस्को के स्पेशल जज सह जिला जज अष्टम यशवंत प्रकाश की अदालत ने रोहित पोद्दार को यह सजा सुनाई है। इसके अलावा पोस्को के विशेष धारा में सात साल कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। वहीं पीपी सुधीर कुमार ने कहा नाबालिग के साथ यौन अपराध को रोकने को लेकर कई कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। दुष्कर्मी बिलकुल रियायत का अधिकारी नहीं है। उन्होंने कड़ी सजा देने की मांग की।

 

यह है मामला

 

यह मामला मुफ्फसिल थाना से संबंधित है। 14 वर्षीया पीड़िता ने दर्ज कराये प्राथमिकी में कहा था कि 17 जनवरी 2019 की रात वह घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता फुआ के घर गये हुए थे। अकेला पाकर रोहित पोद्दार चाकू लेकर उसके घर में अचानक घुस गया और उसे पकड़ लिया। चाकू का भय दिखाकर हल्ला करने पर जान मारने की धमकी दी और उसके साथ दष्कर्म किया। साथ ही यह भी धमकी दी कि अगर वह हल्ला करेगी तो उसके माता-पिता को वह जान से मार देगा। इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर रोहित उसका यौन शोषण करने लगा। इससे वह गर्भवती हो गयी। रोहित उसे शादी की बातचीत करने के बहाने 10 जून 2019 को अस्पताल ले गया और चेक कराया। डॉक्टर से उसका गर्भपात कराने की बात करने लगा। इसके बाद लड़की ने अपनी नानी को बुलाई तो उसकी नानी मालती हॉस्पीटल पहुंची। उसके बाद रोहित उसके नानी को देखकर क्रोधित हो गया और मारपीट करने लगा। नानी द्वारा हल्ला करने पर रोहित जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

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