
गिरिडीह में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव, एलपीसी व मुखिया द्वारा निर्गत वंशावली पर नहीं होगा रजिस्ट्री
डीजे न्यूज, गिरिडीह :
गिरिडीह जिले में जमीन की खरीद यानी भूमि की रजिस्ट्री के नियमो में बड़ा बदलाव किया गया है । लगातार मिल रही गड़बड़ियों के बाद जिला प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है। इस बाबत निबंधक कार्यालय में नोटिस भी लगाया गया है ओर लोगों को यह जानकारी भी दी जा रही है। नोटिस में लिखा गया है कि जिला दंडाधिकारी गिरिडीह के द्वारा 21 जुलाई से एलपीसी एवं मुखिया द्वारा निर्गत वंशावली के आधार पर भूमि निबंधन कार्य नहीं किया जा सकेगा। इस नियम के लागू होने से यहां कार्य कर रहे अधिवक्ता ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि रैयत आसानी से अपना कार्य करवा सकेंगे। वहीं फर्जी वंशावली के कई मामले सामने आते थे। अब लोग अपने कागजात के सहारे और सही तरीके से रजिस्ट्री करवा पाएंगे। यह फैसला कई लोगो को राहत देगा और फर्जीवाड़े को रोकने में मददगार साबित होगा। वहीं आम लोग भी बताते हैं कि उपायुक्त और विभाग के द्वारा लिए गया फैसला स्वागत योग्य है । इससे फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगा।
इस बाबत जिला अवर निबंधक बालेश्वर पटेल ने बताया कि बीते रेवेन्यू की मीटिंग के दौरान उपायुक्त के निर्देश के आलोक में मुखिया के द्वारा निर्गत किए गए वंशावली का उपयोग मान्य नहीं होगा। वही एलपीसी की मान्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। उसके बदले पंजी 2, केवाला, खतियान शुद्धिपत्र समेत कई कागजात को प्रस्तुत करने के बाद जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है।