अवैध गांजा तस्कर बबलू पंडित को एक साल की सजा

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : अवैध गांजा तस्करी के मामले में जेल में बंद बबलू पंडित को न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई है। प्रधान जिला जज सह नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के विशेष न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत ने बुधवार को यह निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने बबलू पंडित को दस हजार रुपए जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई।बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएम अली ने न्यूनतम सजा देने की मांग की।कहा अभियुक्त चार माह से अधिक समय से जेल में है। वहीं पीपी सुधीर कुमार ने कहा ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट इसलिए बनाया गया है कि देश को नशा मुक्त बनाया जा सके। अवैध रूप से गांजा को बाज़ार में बेचने से युवा इस लत में पड़ रहे हैं। कड़ी सजा ही इस अवैध कारोबार को बंद करने में सहायक होगा।

नगर थानेदार ने घर से बरामद किया था एक किलो गांजा

घटना नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित खटाल के पास की है। पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। नगर थानेदार सह इंस्पेक्टर रामनारायण चौधरी ने दल बल के साथ एक नवंबर 2020 को शाम छह बजे खटाल के पास बबलू पंडित के घर छापामारी की थी।पुलिस के आने की भनक लगते ही बबलू पंडित घर के पिछले दरवाजे से भाग गया।उसके घर से एक किलो गांजा बरामद किया गया। इस मामले में अभियोजन ने जब्ती सूची के गवाहों के साथ सूचक और अन्य गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की थी। न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर बबलू को सजा सुनाई।

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