
अदालतों में लंबित मामलों का मध्यस्थता से शीघ्र किया जाएगा निष्पादन : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में विशेष मध्यस्थता अभियान का शुभारंभ, 30 सितंबर तक चलेगा अभियान
डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिला व्यवहार न्यायालय, गिरिडीह में सोमवार एक जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के निर्देशानुसार प्रारंभ हुआ है। अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मार्तंड प्रताप मिश्रा ने की।
अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक पदाधिकारियों की एक बैठक न्यायालय परिसर स्थित न्यायाधीश प्रकोष्ठ हॉल में आयोजित की गई। इस अवसर पर मार्तंड प्रताप मिश्रा ने बताया कि यह 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत अदालतों में लंबित उपयुक्त मामलों का शीघ्र निष्पादन मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।
अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है
सड़क दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे
घरेलू हिंसा संबंधित प्रकरण
चेक बाउंस से जुड़े मामले
वाणिज्यिक विवाद
सेवा से जुड़े विवाद
आपराधिक समझौता योग्य मामले
उपभोक्ता संरक्षण मामले
ऋण वसूली से संबंधित विवाद
पारिवारिक व संपत्ति बंटवारा संबंधी मामले
बेदखली विवाद
भूमि अधिग्रहण प्रकरण
अन्य सिविल एवं राजस्व से जुड़े विवाद
श्री मिश्रा ने कहा कि जिन पक्षकारों के मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, वे मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित समाधान हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को न्याय की सहज पहुंच सुनिश्चित करना है।
इस अवसर पर सभी न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।