हत्या के प्रयास में महाराजा मिष्ठान भंडार के संचालक ऋषि को चार साल सश्रम कारावास

0

डीजे न्यूज, गिरिडीह : हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए गए ऋषि शर्मा को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है।साथ ही पांच हजार रूपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी काटनी होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत में बुधवार को सजा की बिंदुओं पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता चुन्नुकांत ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। पीपी ने कड़ी सजा की वकालत की। अदालत ने ऋषिकेश को पिछले 20 जनवरी को ही इस मामले में दोषी ठहराया था। वहीं इसी मामले के दो अन्य अभियुक्त इंदिरा कॉलोनी निवासी उत्तम गुप्ता एवं नरेश गुप्ता को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था। अदालत ने दोषी ठहराये जाने के बाद ऋषिकेश को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया गया था। सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। ऋषिकेष शहर के अम्बेडकर चौक पर स्थित महाराजा मिष्ठान भण्डार का संचालक है। यह मामला नगर थाना से संबंधित है। नगर थाना क्षेत्र के अम्बेडकर चौक पर 17 जनवरी 2020 को विवादित जमीन पर काम कराने को लेकर हिंसक झड़प हुई थी। इस मामले में दोनों पक्षों से चार लोग जख्मी हुए थे। एक पक्ष से जेवर कारोबारी रंजीत कुमार स्वर्णकार और उनके भाई विकास स्वर्णकार को काफी गंभीर चोट लगी थी। दोनों को दुर्गापुर रेफर कर दिया गया था। वहीं दूसरे पक्ष से यूनियन बैट्री के मालिक सुरेश गुप्ता के दोनों बेटे उत्तम गुप्ता उर्फ मोनू और सोनू गुप्ता को भी चोट लगी थी। उत्तम को धनबाद रेफर कर दिया गया था। एक पक्ष के रंजीत कुमार स्वर्णकार की शिकायत पर आठ लोगों के विरूद्ध पांच लाख रूपए रंगदारी मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। दूसरे पक्ष के गौतम कुमार गुप्ता ने रंजीत स्वर्णकार, विकास स्वर्णकार भीमलाल स्वर्णकार एवं रंजीत स्वर्णकार के बेटे समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इस खबर को शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *