सरकार से वार्ता के बिना हड़ताल खत्म, सोमवार से नियमित होगा न्यायालय का कार्य
डीजे न्यूज, गिरिडीह : छह जनवरी से अधिवक्ताओं का चल रहा हड़ताल खत्म हो गया है। स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल खत्म करने की घोषण की है। पिछले आठ दिनों में राज्य का न्यायिक कार्य ठप्प हो गया था।हड़ताल पर सरकार ने स्टेट बार काउंसिल के साथ वार्ता नहीं की थी।इधर चरमराई न्यायिक कार्य पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने शुक्रवार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन को अविलंब हड़ताल समाप्त करने का निर्देश दिया। निर्देश मिलने के बाद स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। शनिवार को महीने के दूसरे शनिवार को न्यायालय में बंदी होने के वजह से अब न्यायिक कार्य सोमवार से होगा। विदित हो कि स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट फी वृद्धि को वापस लेने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, स्वास्थ्य बीमा और इंसोरेंस के साथ पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल की थी।स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर राज्य के सभी बार एसोसिएशन ने हड़ताल की थी। राज्य के करीब 34 हज़ार से अधिक अधिवक्ताओं ने हड़ताल की थी। हड़ताल से हज़ारों मामलों में सुनवाई नहीं हुई।अधिवक्ता अपने मांग को लेकर अड़े हुए थे।इस बीच राज्य सरकार ने मेडीक्लेम के साथ पांच लाख रुपए का इंसोरेंस देने,पेंशन स्कीम में सौ फीसदी अलग से राशि देने की घोषणा की थी पर स्टेट बार काउंसिल इस बात पर अड़ा हुआ था कि सरकार अपनी की गई घोषणा को लिखित में दे। साथ ही स्टेट बार काउंसिल के नियुक्त प्रतिनिधि के साथ वार्ता करे। सरकार की ओर से जबाब नहीं मिलने के कारण हड़ताल लंबा होता गया जो बार काउंसिल के निर्देश पर शुक्रवार को समाप्त हुआ।