भाजपा नेता प्रदीप साहू हत्या के प्रयास के मामले में बरी

Advertisements

भाजपा नेता प्रदीप साहू हत्या के प्रयास के मामले में बरी

डीजे न्यूज, गिरिडीह : 11 साल पहले हुए एक जमीन विवाद में हत्या के प्रयास का आरोप झेल रहे भाजपा नेता प्रदीप साहू को जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने प्रदीप साहू को प्रमाणों के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है।

जिला जज सिक्स प्रीति कुमारी की अदालत ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से प्रदीप साहू को रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही अदालत ने दोषमुक्त करार देते हुए रिहा किया था।

क्या था मामला?

 

घटना 2014 में 11 मई को निमियाघाट थाना क्षेत्र के लक्ष्मण टुंडा गांव में हुई थी। बैजनाथ साव ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि वह अपनी ज़मीन पर दीवार बना रहा था, तभी प्रदीप साहू और अन्य लोग जबरन उसे रोकने लगे और मारपीट कर उसे घायल कर दिया।

इस मामले में हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था, और प्रदीप साहू को लंबे समय तक विचारण के दौरान फरार रहने के बाद 31 जनवरी को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। न्यायालय ने अब रिहाई का आदेश देते हुए उनका मुकदमा समाप्त किया।

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll to Top