नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले सुनील यादव को उम्रकैद
डीजे न्यूज, गिरिडीह : नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म में दोषी पाए गए सुनील यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने गुरुवार को भरी अदालत में यह सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने दुष्कर्म और पोक्सो की विभिन्न धाराओं में अलग से सजा सुनाई है।सभी सजा साथ-साथ चलेगी। इसके साथ ही दुष्कर्मी को कुल 35 हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता एके राय ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। कहा कि अपराधी की भी उम्र कम है। उसके भविष्य और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए कम सजा मिले। वहीं एपीपी सुधीर कुमार ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है।नाबालिग महिला यौन हिंसा के रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो कानून को बनाया।जानकारी होने के बाद भी अपराध हुआ। एक नाबालिग जो घर से शौच के लिए जाती है।रास्ते से उसे डरा धमकाकर सुनसान जगह लेजाकर दुष्कर्म किया जाता है जो क्षमा योग्य नही है। कड़ी सजा ही समाज मे शांति का संदेश देगा।न्यायालय ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए दोषी को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाया गया था।सजा सुनाए जाने के बाद वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
खंडहर में चाकू का भय दिखाकर ले गया था दुष्कर्मी
घटना धनवार थाना क्षेत्र की है। इस कांड के सूचक सह पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि 23 मई 2019 को उसकी पुत्री शौच के लिए नदी की ओर गई थी।रास्ते मे सुनील यादव ने उसे अकेला पाकर रोक लिया।उसे चाकू का भय दिखाकर पास के एक खंडहर में ले गया था। कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री को हत्या का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी सुधीर कुमार ने दस गवाहों का परीक्षण कराया था जिसमें पीड़िता,सूचक,
चिकित्सक और अनुसंधान कर्ता के अलावा अन्य गवाह शामिल थे। पीड़िता ने न्यायालय में दिए अपने बयान में कही थी कि सुनील ने दुष्कर्म से पूर्व उसे शराब भी पिलाया था।फिर चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।