साक्ष्य के अभाव इनामी नवीन मांझी समेत आठ नक्सली बरी
डीजे न्यूज, गिरिडीह : पीरटांड़ थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी नक्सली कांड के आठ नक्सली आरोपित को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने बुधवार को यह निर्णय सुनाया। जिन नक्सली आरोपित की रिहाई हुई है उनमें 15 लाख का इनामी नवीन मांझी उर्फ भुवन, हार्डकोर संतोष मांझी, गोकुल साव, रामा राम, हेमलाल महतो, टुपलाल महतो, चेतलाल महतो और गयासुद्दीन अंसारी शामिल हैं। निर्णय को लेकर नवीन मांझी को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में लाया गया था। वहीं गोकुल साव और संतोष मांझी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्णय सुनाया गया।अन्य आरोपित जमानत पर बाहर थे।उन्हें खुली कोर्ट में निर्णय सुनाया गया। हालांकि रिहा होने के बाद भी नवीन मांझी और संतोष मांझी जेल से बाहर नही निकल पाएगा। नवीन पर करीब 70 मामले राज्य के कई अदालतों में लंबित है। वहीं संतोष पर एक मामला लंबित है। इस मामले में अभियोजन के ठोस और पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा। कोई भी साक्षी नक्सली आरोपित को नहीं पहचान पाया। न्यायालय ने साक्ष्य की कमी को आधार मानते हुए सभी आरोपित को रिहाई का आदेश सुनाया।
नक्सली पर्चा-पोस्टर व हरवे हथियार के साथ केम्प बनाया था
घटना पीरटांड़ थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी स्थित जंगल की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली अजय दा के नेतृत्व में कैंप बनाकर रह रहे हैं। तत्कालीन थानेदार अमिताभ राय ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि दो फरवरी 2002 को सूचना के आधार पर सुबह साढ़े पांच बजे पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाकर छापेमारी की थी।इसमें भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, नक्सली पर्चा,बैनर,साहित्य,किताब,बैग, वर्दी,टेंट,बर्तन,बक्सा,टॉर्च, समेत दर्जनों नक्सली के उपयोग होने वाले सामान बरामद किया गया था। इस अभियान में किसी आरोपित की गिरफ्तारी नही हुई थी। अनुसंधान के कई सालों के बाद नक्सली आरोपितों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं कई आरोपितों को दूसरे मामलों से इस कांड में रिमांड कराया गया था।